Important Constitutional Amendments महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के तहत आपको अब तक होने वाले सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में संक्षिप्त में परिचय दिया जायेगा l
प्रथम संविधान संशोधन
- प्रथम संविधान (Constitutional) संशोधन(amendments) 1951 में किया गया l
- इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376, 31A, 31B में परिवर्तन किया गया l
- इसके अंतर्गत नौवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया l – Most Important Amendments
संशोधन(amendments) के प्रमुख विषय इसके अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किए गए
- मौलिक अधिकारों में समानता स्वतंत्रता तथा संपत्ति को सामाजिक हित में सीमित किया गया l
- राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को नवी सूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया l
- यह संशोधन(Constitutional) संघ तथा राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिवेशन, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा सीटों के आरक्षण से संबंधित है l
दूसरा संविधान संशोधन Second constitutional amendment
- इसके अंतर्गत अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किया गया l
- यह अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है l
- संशोधन (Constitutional Amendments) के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा में राज्यों के अधिक से अधिक 530 सदस्य ही हो सकते हैं l
- 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे l
- इसके अलावा राष्ट्रपति दो सदस्यों को जो कि आंग्ल इंडियन का प्रतिनिधित्व करते हो का मनोनयन कर सकता है l
- इस प्रकार से लोकसभा के अधिकतम कुल सदस्य संख्या 552 हो गई l
- राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटों का वितरण किया गया है l
- हालांकि यह छोटे राज्यों के लिए लागू नहीं होता जैसे 60 लाख से कम आबादी वाले राज्य l
- उदाहरण के लिए सिक्किम जिसकी आबादी 6.10 लाख है को लोकसभा में 1 सीट दी गई है l
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तीसरा संविधान संशोधन Third Constitiutional Amendment
- तीसरा संविधान(Constitutional) संशोधन समवर्ती सूची से संबंधित है l
- भारतीय संविधान(Indian Constitution) की सांतवी अनुसूची को तीन भागो में बाँटा गया है – राज्य , केंद्र और समवर्ती सूची
- तीसरे संशोधन(amendment) में समवर्ती सूची में संविधान (Constitutional) संशोधन करके 33 नए विषय जोड़े गए l
- इसमें मुख्य रूप से खाद्यान , पशुओं को चारा और कपास के उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित में नियंत्रित करने के लिए कानून पास किया गया l
चौथा संविधान संशोधन Fourth Constitutional Amendment
- राज्य द्वारा किसी भी निजी सम्पति के अनिवार्य अधिग्रहण पर यह कानून में संशोधन(amendment) करता है l
- सर्वोच्च न्यायलय ने निजी सम्पति के अधिग्रहण पर सरकार द्वारा अधिगृहित किये जाने पर मुआवजा देने का आदेश दिया l इस समस्या का समाधान निकलने के लिए चौथा संविधान(Constitutional) संशोधन किया गया l
- संविधान के अनुच्छेद 31(2) में इससे सम्बंधित सशोधन(amendment) किया गया l