संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? संविधान एक जीवंत दस्तावेज

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? l संविधान एक जीवंत दस्तावेज के इस अध्याय में हम जानेंगे की कैसे भारतीय संविधान कठोर है l कठोर होने के साथ साथ यह लचीला भी है l

कक्षा 11 राजनीति विज्ञान नोट्स (Latest)

संविधान समाज का आईना होता है l समाज  की इच्छाओं और आकांक्षाओं को संविधान में दर्ज किया जाता है l  भारतीय संविधान एक कठोर संविधान होने के साथ-साथ लचीला भी है l  यह एक लिखित दस्तावेज है l जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं l भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ l 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया  l 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया l 

भारतीय संविधान क्यों जीवंत दस्तावेज है?

  • यह परिवर्तनशील है l
  • यह स्थाई या गतिहीन नहीं है l
  • समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है l
  • संशोधनों के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय की जरूरत प्रमुख है l 

भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया

  • संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद ही प्रारंभ कर सकती है l
  • भारतीय संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 368 में समझाया गया है l
  • संशोधन करने का तात्पर्य यह नहीं है कि संविधान की मूल संरचना के ढांचे में परिवर्तन किया जा सके l
  • संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है l
  • 1950 से लेकर अब तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं l
  • 104वाँ संविधान संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की अवधि को बढ़ा कर 2030 तक कर दिया गया है l
  • अनुसूचित जाति और जनजाति और एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 334 में किया गया है l
  • इसके लिए 126 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं l
  • 124 वां संविधान संशोधन विधेयक सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करता है l
  • इस बिल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है l
  • संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है l 

संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?

संविधान में संशोधन करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं l भारतीय संविधान में संशोधन के तीन तरीकों का वर्णन किया गया है l  

  • पहला संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है l 
  • दूसरा संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है l यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अनुसार होती है l
  • तीसरा विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधी विधायकों के सहमति के साथ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है l इन तीनों ही प्रक्रिया में अलग-अलग विषय आते हैं l संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? आइये नीचे दिए गए फ्जोलो चार्ट से समझते है: 
संविधान में सशोधन कैसे किया जाता है
संविधान में सशोधन कैसे किया जाता है

भारतीय संविधान संशोधनों के प्रकार

संविधान में किए गए कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं l यह संशोधन बहुत ही मामूली या कम महत्व के होते हैं परन्तु प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं l इन्हें प्रशासनिक संशोधन कहा जाता है l वही बात करें दूसरे प्रकार के संशोधन की संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन होते हैं l तीसरे राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन होते है l भारतीय संविधान में यह तीन प्रकार के संशोधन हुए है l

 

भारतीय संविधान संशोधनों के प्रकार
भारतीय संविधान संशोधनों के प्रकार

भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? दुनिया के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है ? फ्रांस जैसे लोकतान्त्रिक देश में 200 वर्षो में संविधान को 5 बार दोबारा से बनाया गया है l फ़्रांस में अंतिम संविधान 1958 में अस्तित्व में आया l निश्चित रूप से भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है l

भारतीय संविधान में इतने संशोधन कैसे और क्यों हुए?

  • भारतीय संविधान का निर्माण वित्तीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ था l 
  • उस समय की परिस्थितियों के अनुसार संविधान सुचारू रूप से काम कर रहा था l
  • भविष्य में  स्थितियों में बदलाव के लिए संविधान को सजीव बनाए रखने के लिए इसमें संशोधन का प्रावधान भी किया गया था l 
  • हमारे संविधान निर्माता ने भविष्य की राह को आसान बनाने के लिए इसमें संशोधन के प्रावधान किए l 
  • किसी भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि समय के साथ उसमें कुछ संशोधन किए जाए l 
  • समय के साथ समाज के विभिन्न पहलुओं में बदलाव आता है l
  • इसके साथ ही नई-नई आवश्यकताओं का जन्म होता है l 
  • यही कारण है कि आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में इतने सारे संशोधन किए गए l 
  • 1950 से लेकर दिसंबर 2019 तक संविधान में कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं l 

भारतीय संविधान में विवादास्पद संशोधन

  • भारतीय संविधान में 38वाँ  39वाँ और 42वाँ संविधान संशोधन विवादास्पद माना जाता है l
  • यह तीनों संशोधन आपातकाल के दौरान किए गए थे l
  • इन संशोधनों के दौरान विपक्षी पार्टियों के सांसद जेल में थे l
  • जिसके कारण सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे l
  • इन तीनों संशोधनों में व्यापक स्तर पर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी l ऐसे कई संशोधन जोड़े गए जिससे विवाद उत्पन्न हुआ l  43वाँ  और 44 वाँ संविधान संशोधन के द्वारा 38वें  39वें और 42वें  संविधान संशोधन के कई विवादास्पद संशोधनों को हटाया गया l 

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज होने के कुछ कारण

संविधान एक गतिशील दस्तावेज है l भारतीय संविधान का अस्तित्व 70 वर्षों से है l इस बीच यह संविधान अनेक तनाव से गुजरा है l भारत में इतने परिवर्तन होने के बावजूद भी संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है l परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रहकर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है l यही उसकी जीवंतता का प्रमाण है l  समय के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में परिस्थितियां बदलने के कारण संविधान में संशोधन किए जाते हैं l यह सिर्फ एक जीवंत दस्तावेज से ही मुमकिन है l 

भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता: संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? महत्वपूर्ण तथ्य

सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1973 में केशवनंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में निर्णय दिया l इस निर्णय ने संविधान के विकास में सहयोग दिया जो निम्नलिखित है:

  • संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई l
  • यह संविधान की विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर l
  • संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में सर्वोच्च न्यायलय का फैसला अंतिम होगा l
  • विधायिका संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है l
  • संविधान के मूल ढांचे को बदलने का अधिकार केवल संविधान सभा को था l
  • मूल ढांचे में परिवर्तन करने का तात्पर्य है नया संविधान लिखना l
  • नया संविधान विधायिका नहीं लिख सकती है l
  • नया संविधान लिखने का अधिकार संविधान सभा को है l 

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