उपभोक्ता अधिकार नोट्स कक्षा 10 अर्थशास्त्र upbhokta adhikar in hindi class 10 notes

उपभोक्ता अधिकार 
नोट्स कक्षा 10 अर्थशास्त्र 


उपभोक्ता

वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है उसे उपभोक्ता कहते है l 

उपभोक्ता अधिकार  

उपभोक्ताओं को सही मापदंड और नियम के अनुसार वास्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो इसके लिए कानूनन उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते है l जिन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते है l यह अधिकार वस्तु की गुणवत्ता और सही विनिमय में मदद करते है l उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए है : 
  • चुनने का अधिकार 
  • सूचना का अधिकार 
  • क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार 
  • प्रतिनिधित्व का अधिकार 

उपभोक्ता का शोषण 

बाज़ार में उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीकों से किया जा सकता है जैसे:
  • अनुचित व्यापर जैसे सही वजन से कम वजन तौलकर 
  • बिना पूर्व सूचना के कई प्रकार के शुल्क जोड़ देना 
  • दोषपूर्ण या मिलावटी वस्तुएँ बेचना 
  • भ्रामक विज्ञापन देकर 

उपभोक्ता आन्दोलन 

  • उपभोक्ता आन्दोलन की शुरुआत सन 1960-70 के दशक में हुई l 
  • इस समय उपभोक्ता सम्बंधित आलेखों का लेखन और प्रदर्शन किया जाने लगा था l 
  • उपभोक्ता दलों ने परिवहन में भरी भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों पर सही तौल न दिए जाने के लिए निगरानी तंत्र बनाये l 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA – ( Consumer Protection act )

  1. कोपरा (COPRA) का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है l 
  2. संसद में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था l 
  3. कोपरा के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता अदालते स्थापित की गयी है l 
  4. जिला उपभोक्ता न्यायलय 20 लाख तक के मुकद्दमे की सुनवाई करती है l 
  5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायलय 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुक़दमे की सुनवाई करती है l 
  6. राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायलय 1 करोड़ से ऊपर के मुकदमों की सुनवाई करती है l 
  7. नीचली अदालत में मुक़दमा हारने के बाद उपभोक्ता उपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है l 
  8. उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि(वकील ) के तौर पर मुक़दमा लड़ सकता है l